नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सार्वजनिक निर्गम के नियमों का पालन किए बिना धन जुटाने पर ग्रास रूट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और 13 अन्य को प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी जांच में पाया गया है कि कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के जरिए 1995-96 और 2006-07 के बीच 9,321 लोगों को इक्विटी शेयर जारी कर 6.80 करोड़ रुपए एकत्र किए।
नियम के मुताबिक, अगर कंपनी द्वारा 50 से अधिक निवेशकों को शेयर जारी किए जाते हैं तो यह सार्वजनिक निर्गम के योग्य होता है और उसे मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध करना जरूरी होता है। इसके अलावा, कंपनी को एक विवरण पुस्तिका पेश करने भी जरूरत होती है, हालांकि कंपनी ऐसा करने में विफल रही है। सेबी ने 18 अक्टूबर को जारी अंतरिम आदेश में कहा कि शेयर आवंटन मामले में ग्रास रूट को प्रथम दृष्ट्या कंपनी अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है।
सेबी ने कहा कि ग्रास रूट फाइनेंस और जितेन चंद्रा बोरा, ग्यानेर सैकिया, करुणा बोरा, गोपी भूइयां राम, हरीश गोयारी, विकास रॉय, प्रदीप शर्मा, केशब गोगोई, भूपेन बुरहा गोहेन, प्रदीप हजारिका, मीनाराम हजारिका, गुलुक गोगोई और खरगेर दास को प्रतिभूति बाजार का इस्तेमाल करने और खरीद, बिक्री या सौदा करने से रोक दिया गया है।
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