फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी को लगा जोर का झटका, SEBI ने लगाया एक साल का प्रतिबंध और जुर्माना
फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज और एफसीआरएल एम्पलॉइज वेलफेयर ट्रस्ट को भी गलत तरीके से कमाए गए 2.75 करोड़ रुपये के लाभ को लौटाने को कहा गया है।
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने कंपनी के शेयरों में भेदिया कारोबार के लिए किशोर बियानी (Kishore Biyani) और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (Future Retail Ltd) के कुछ अन्य प्रवर्तकों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार पर एक साल की रोक लगा दी है। बियानी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरआर) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं। बियानी के अलावा फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज प्राइवेट लि., अनिल बियानी और एफसीआरएल एम्पलॉइज वेलफेयर ट्रस्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा नियामक ने किशोर बियानी, अनिल बियानी और फ्यूचर रिसोर्सेज पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इसके साथ ही उन्हें गलत तरीके से कमाए गए 17.78 करोड़ रुपये के लाभ को लौटाने को कहा गया है। इसके अलावा फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज और एफसीआरएल एम्पलॉइज वेलफेयर ट्रस्ट को भी गलत तरीके से कमाए गए 2.75 करोड़ रुपये के लाभ को लौटाने को कहा गया है। अनिल बियानी और फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज एफआरएल के प्रवर्तक हैं। इसके अलावा दोनों बियानी फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज के बोर्ड में निदेशक हैं। एफसीआरएल एम्पर्लॉ वेलफेयर ट्रस्ट, फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेज द्वारा गठित न्यास है।
अदालत ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ सौदे में यथास्थिति बनाये रखने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने का मंगलवार को निर्देश दिया। इस सौदे पर अमेरिका की ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन ने आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने कहा कि अमेजन के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल अंतरिम आदेश पारित करने की जरूरत है। न्यायाधीश ने कहा कि प्रतिवादियों (एफआरएल) को निर्देशित किया गया है कि सुरक्षित आदेश की घोषणा तक आज शाम 4:49 बजे की यथास्थिति को बनाए रखें। अमेजन ने इस सौदे पर सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट मंच के अंतरिम आदेश को लागू कराने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पंचाट ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ उसके 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया था।
फ्यूचर रिटेल ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के खिलाफ की अपील
किशोर बियानी की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ अपील की, जिसमें कंपनी को रिलायंस रिटेल के साथ अपने 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया था। इस मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय के एक संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष एफआरएल की अपील दाखिल की गई और अपील पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
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