नई दिल्ली। लोगों के बीच सिक्योरिटी मार्केट को लेकर जागरुकता और समझ को बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने खास पहल की है। सेबी अपने निवेशक जागरूकता और शिक्षा पहल को गति देने के लिये व्यक्तियों अथवा इकाइयों को लेकर एक पैनल बनाने जा रहा है। इसके लिए सेबी ने नियम, शर्तें और प्रक्रिया की जानकारी जारी कर दी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को एक नोटिस में कहा कि जो व्यक्ति या इकाइयां प्रतिभूति बाजार से संबद्ध निवेशक शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन्हें प्रतिभूति बाजार प्रशिक्षक (स्मार्ट) के तौर पर पैनल में शामिल करने का प्रस्ताव है। पैनल में शामिल प्रशिक्षक नियामक के निवेशक शिक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में की जा रही पहल को आगे बढ़ाएंगे। ये प्रशिक्षक निवेशकों के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाएंगे जिससे आम लोगों की बाजार को लेकर समझ और बेहतर हो।
ये प्रशिक्षक नियामक की तरफ से सेबी निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष (सेबी आईपीईएफ) के अंतर्गत निवेशक जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। पात्रता के बारे में नियाममक ने कहा कि व्यक्ति को भारत का नागरिक और निवासी होना चाहिए या विधि, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, वित्तीय बाजारों की शिक्षा से जुड़े संगठन या ट्रस्ट अथवा कंपनी या सोसाइटी के रूप में पंजीकृत इकाई प्रशिक्षक की भूमिका के लिये आवेदन कर सकते हैं। अन्य मानदंडों के तहत आवेदनकर्ताओं को मान्यता प्राप्त विश्विविद्यालय से कम-से-कम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक होना चाहिए। साथ ही विधि, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र या वित्तीय बाजारों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने या सिखाने का कम-से- कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही अधिकतम उम्र 65 साल रखी गई है। इसके अलावा प्रतिभूति बाजार से प्रमाणीकरण भी होना चाहिए। चुने गये आवेदनकर्ताओं को सेबी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना होगा। इसमें रूचि रखने वाले उम्मीदवारों को 16 अक्टूबर तक आवेदन जमा करना है।
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