नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने एक्सचेंजों को एक अक्टूबर से इक्विटी डेरीवेटिव्स के कारोबार का समय बढ़ाकर रात 11:55 बजे तक करने की अनुमति दे दी है। नियामक ने यह कदम शेयरों और जिंसों का कारोबार एकल एक्सचेंज में एकीकृत करने के प्रयासों के तहत उठाया है। अभी इक्विटी में कारोबार सुबह 9 बजे से शाम पांच बजे तक होता है, लेकिन ब्रोकर्स को केवल 3.30 बजे तक कारोबार करने की ही अनुमति है। वहीं जिंसों में कारोबार रात 11 बजे तक होता है।
सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि शेयर बाजारों को इक्विटी डेरीवेटिव्स खंड में सुबह 9 बजे से रात 11:55 बजे तक कारोबार की अनुमति दी गई है। यह जिंस डेरीवेटिव्स खंड के अनुरूप है। जिंस डेरीवेटिव्स खंड में सुबह 10 बजे से रात 11:55 बजे तक कारोबार होता है।
नियामक ने कहा है कि शेयर बाजारों और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को यह अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि वे कारोबार के इन घंटों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन प्रणाली और बुनियादी ढांचा लगाएंगे।
सर्कुलर में कहा गया है कि यदि शेयर बाजार वर्तमान की तुलना में अधिक घंटे कारोबार करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए सेबी की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा एक्सचेंजों को विस्तृत प्रस्ताव देना होगा। इसमें जोखिम प्रबंधन रूपरेखा, निपटान प्रक्रिया, सौदों की निगरानी, श्रमबल की उपलब्धता, प्रणाली की क्षमता और निगरानी प्रणाली का ब्योरा देना होगा। यह व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू होगी।
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