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सहारा की एंबी वैली को कुर्क करने का आदेश, अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के 14,799 करोड़ रुपए बकाया मामले में सहारा समूह की पुणे स्थित एंबी वैली टाउनशिप को सोमवार को कुर्क करने का आदेश दिया।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के 14,799 करोड़ रुपए बकाया मामले में सहारा समूह की पुणे स्थित एंबी वैली टाउनशिप को सोमवार को कुर्क करने का आदेश दिया। सहारा समूह की दो कंपनियां रियल एस्टेट के धंधे में हैं। एंबी वैली स्थित संपत्तियों की कीमत 39,000 करोड़ रुपए है।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई तथा न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सहारा को निर्देश दिया कि वह 20 फरवरी तक अपनी उन संपत्तियों की लिस्ट कोर्ट को सौंपे, जिन पर कोई विवाद नहीं है। इनकी नीलामी कर शेष 14,000 करोड़ रुपए की मूल राशि वसूली जा सके।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है।

पैरोल के लिए जमा कराए 600 करोड़ रुपए

  • इस बीच, सुब्रत रॉय तथा अन्य लोगों के पैरोल को बरकरार रखने के लिए सहारा 600 करोड़ रुपए की राशि जमा करा चुके हैं।
  • सुब्रत रॉय को मां के अंतिम संस्कार के लिए 6 मई, 2016 को पैरोल दी गई थी।
  • उसके बाद 28 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया था।
  • कोर्ट ने कहा था कि अगर पैसे जमा नहीं हुए तो सहारा प्रमुख को जेल जाना होगा।

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