नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय की पैरोल 6 फरवरी 2017 तक सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यह पेरोल दी है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख को कहा कि अगर जेल से बाहर रहना है तो 6 फरवरी तक सेबी के पास 600 करोड़ रुपए जमा करा दें। गौरतलब है कि सहारा ग्रुप लंबे वक्त से सेबी के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहा हैं। इसके तहत उसे निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए लौटाने हैं। सहारा ने अभी तक 11 हजार करोड़ रुपए लौटा दिए हैं। सहारा ने अपनी रिपेमेंट योजना सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है और कहा है कि कंपनी बाकी की रकम 2.5 साल में जमा करा देगी।
कोर्ट ने सहारा को कहीं ये बातें
- इस पर कोर्ट ने सहारा से कहा कि आपने पहले कहा था कि आपके पास 1 लाख 87 हजार रुपए की जायदाद है।
- तो क्या आप 20 हजार करोड़ रुपए की रकम का भुगतान नहीं कर सकते।
- सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि मार्केट के हालात ठीक नहीं है।
- कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा ‘मार्केट जैसी चीजें सब नजरिए की बात है।
- किसी के लिए बाजार अभी अच्छा है और किसी के लिए बुरा।
- 68 साल के रॉय को मार्च 2014 में तब गिरफ्तार कर लिया गया था जब सहारा ने कोर्ट के एक आदेश का पालन नहीं किया था।
- इस आदेश में कहा गया था कि सहारा उन लाखों छोटे निवेशकों को पैसा लौटाए जिन्हें वे बॉन्ड बेचे गए थे जो गैरकानूनी की गैरकानूनी थे।
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