नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया कि अपने मुखिया सुब्रत रॉय सहारा की जमानत के लिए उसे 5092.6 करोड रूपए सात अप्रैल तक जमा कराने होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सहारा की पैरोल 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने अमेरिकी होटल में सहारा की हिस्सेदारी खरदीने के इच्छुक पक्ष से 10 अप्रैल तक अदालत की रजिस्ट्री में 750 करोड रूपए जमा कराने के लिए भी कहा है।
गौरतलब है कि सहारा से 14799 करोड़ रुपए की रिकवरी की जानी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सहारा ग्रुप से उसकी प्रॉपर्टी की लिस्ट मांगी थी, ताकि उन्हें नीलाम किया जा सके। इसके बाद सहारा ने 15 प्रॉपर्टी की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी।
कोर्ट ने एम्बी वैली को अटैच करने का दिया था आदेश
- लोनावाला के पास स्थित एम्बी वैली को भी अटैच करने का ऑर्डर दिया था।
- एम्बी वैली की कीमत करीब 39,000 करोड़ रुपए है।
- 600 करोड़ रुपए जमा करने पर कोर्ट ने रॉय की पैरोल बढ़ाई गई थी।
जेल और बेल की पूरी कहानी
- सुब्रत रॉय 4 मार्च 2014 को जेल गए थे।
- इसके बाद 6 मई 2016 को उनकी मां की मौत हो गई थी।
- उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें पोल दी गई थी।
- रॉय की पैरोल तभी से बढ़ती रही है।
ढाई साल में सहारा ने लौटाए इतने रुपए
- पिछली सुनवाई के दौरान सुब्रत रॉय के वकील ने कोर्ट से कहा था कि ढाई साल में सहारा इन्वेस्टर्स के 11000 करोड़ रुपए लौटा चुकी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पहले रॉय को 1000 करोड़ रुपए दो महीने में सेबी को लौटाने को कहा था।
- बाद में कोर्ट ने यह रकम कम कर दी और कहा कि 6 फरवरी तक उन्हें 600 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे।
- कोर्ट ने कहा था कि 6 फरवरी तक रकम जमा नहीं कराई तो रॉय को जेल जाना होगा। उनकी 87 प्रॉपर्टीज भी नीलाम की जाएंगी।
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