नई दिल्ली। सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए लाई गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक है। अगर आप अंतिम तिथि यानी 30 जून तक भुगतान नहीं करते हैं तो आप केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट कर बताया कि सबका विश्वास (विरासती विवाद समाधान) योजना 2019 के तहत भुगतान की अंतिम तारीख 30 जून, 2020 है। इस स्कीम के तहत 90,000 करोड़ रुपए के 1.9 लाख डिक्लेरेशन फाइल किए गए हैं। अगर 30 जून, 2020 तक भुगतान नहीं किया तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
बता दें कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट में 'सबका विश्वास योजना' की घोषणा की थी। दरअसल, 'सबका विश्वास स्कीम' टैक्स विवाद की हर दिक्कतों का समाधान है। सबका विश्वास स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स को लंबित टैक्स पर 40 से 70 फीसदी तक की छूट मिलती है। साथ ही ब्याज और जुर्माने के भुगतान में भी राहत मिलती है।
ब्याज और जुर्माने से मिलती है राहत
'सबका विश्वास योजना' के तहत स्वैच्छिक तौर पर खुलासा किए गए मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में 40 से 70 फीसदी तक राहत उपलब्ध है। यह राहत बकाया कर की राशि पर निर्भर करती है। योजना में बकाए कर पर ब्याज और जुर्माने के भुगतान से भी राहत उपलब्ध कराई जा रही है। स्वैच्छिक तौर पर कर का खुलासा किए जाने के मामले में बताए गए कुल कर का भुगतान कर दिए जाने पर ब्याज और जुर्माने से छूट दी गई है। योजना के तहत भुगतान करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा भी नहीं होगा।
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