16 लाख रुपये के लिए OYO के खिलाफ शुरू हुई दिवाला प्रक्रिया, रीतेश अग्रवाल ने ट्वीट कर कही ये बात
ओयो का कहना है कि एक गुस्साए होटल मालिक ने 16 लाख रुपये के विवाद के चलते 9 अरब डॉलर की वैल्यू वाले स्टार्टअप को कोर्ट में घसीटा है।
नई दिल्ली। रीतेश अग्रवाल (Ritesh Agarwal) के नेतृत्व वाली ओयो (OYO) ने दिवाला याचिका दायर नहीं की है। हैदराबाद के एक क्रेडिटर ने 9 अरब डॉलर वैल्यूएशन वाली कंपनी ओयो के खिलाफ समाधान याचिका दायर की है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal) ने ओयो की सब्सिडियरी ओयो होटल्स एंड होम्स प्रा. लि. (Oyo Hotels and Homes Pvt Ltd) के खिलाफ इस याचिका को स्वीकार्य कर लिया है।
अहमदाबाद के केयूर जगदीशभाई शाह को समाधान प्रक्रिया के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया है। ओयो के संस्थापक और ग्रुप सीईओ रीतेश अग्रवाल ने ट्वीट कर कहा कि कुछ पीडीएफ और टेक्स्ट मैसेज के जरिये यह दावा किया जा रहा है कि ओयो ने दिवाला प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है। यह पूरी तरह से झूठ और गलत है। एक दावेदार ने ओयो की सब्सिडियरी से 16 लाख रुपये की मांग की थी और इसी मामले में एनसीएलटी में याचिका उसकी ओर से दायर की गई है।
ओयो का कहना है कि एक गुस्साए होटल मालिक ने 16 लाख रुपये के विवाद के चलते 9 अरब डॉलर की वैल्यू वाले स्टार्टअप को कोर्ट में घसीटा है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉनक्लेव होटल की मालिक कॉनक्लेव इंफ्राटेक, जिसका प्रबंधन ओयो रूम्स द्वारा किया जा रहा था, ने बकाया राशि का भुगतान न होने पर एनसीएलटी की अहमदाबाद बेंच में दिवालिया याचिका दायर की है।
हालांकि, ओयो ने कहा है कि उसने एनसीएलटी के उसकी सब्सिडियरी के खिलाफ दिए गए आदेश को चुनौती दी है। अपने एक बयान में ओयो ने कहा कि यह मामला 16 लाख रुपये के लिए एक कॉन्ट्रैक्चुअल विवाद है। ओयो के प्रवक्ता ने कहा कि हम यह जानकार हैरान हैं कि माननीय एनसीएलटी ने ओयो की सब्सिडियरी ओएचएचपीएल के खिलाफ 16 लाख रुपये के विवाद के लिए दिवाला याचिका को स्वीकार्य कर लिया है। हमनें इसके खिलाफ याचिका दायर की है। अभी यह मामला न्यायालय के अधीन है और इसके बारे में अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते।
ओयो ने यह भी बताया कि उसने दावेदार को 16 लाख रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है। ओयो को इसका सबूत जमा करने के लिए 15 अप्रैल, 2021 का समय दिया गया है। एनसीएलटी ने 30 मार्च को ओयो होटल्स एंड होम्स प्रा. लि. के खिलाफ समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी है।
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