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तीन लाख रुपए से अधिक नकद लेने पर देना होगा उतना ही जुर्माना, पहली अप्रैल से होगी शुरुआत

कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब तीन लाख रुपए से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी।

तीन लाख रुपए से अधिक नकद लेने पर देना होगा उतना ही जुर्माना, पहली अप्रैल से होगी शुरुआत- India TV Paisa तीन लाख रुपए से अधिक नकद लेने पर देना होगा उतना ही जुर्माना, पहली अप्रैल से होगी शुरुआत

नई दिल्ली। कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब तीन लाख रुपए से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी। बजट 2017-18 में तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि नकद लेन-देन पर भारी जुर्माना लगेगा। जो व्यक्ति जितनी राशि नकद में स्वीकार करेगा उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा।

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उदाहरण के साथ राजस्‍व सचिव ने समझाया

  • राजस्‍व सचिव ने उदाहरण देते हुए कहा, यदि आप चार लाख रुपए नकद स्वीकार करते हैं तो आपको चार लाख रुपए का ही जुर्माना देना होगा।
  • इसी 50 लाख रुपए नकद लेने पर जुर्माना राशि 50 लाख रुपए होगी।
  • यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो नकद स्वीकार करेगा।
  • अधिया ने कहा कि यदि आप नकद में कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं तो दुकानदार को यह कर देना होगा।
  • उन्होंने कहा कि यह प्रावधान लोगों को बड़ी राशि के नकद लेन-देन से रोकने के लिए लाया गया है।
  • उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद खातों में कालाधन आया है।
  • अब सरकार भविष्य में इसका सृजन रोकने के लिए कदम उठा रही है।

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सभी बड़े नकद लेन-देन पर होगी सरकार की नजर

  • अधिया ने कहा कि सरकार सभी बड़े नकद लेन-देन पर निगाह रखेगी।
  • साथ ही वह नकदी के जरिये संदिग्ध उपभोग के रास्तों को भी रोकेगी।
  • उन्‍होंने कहा कि जिन लोगों के पास भारी मात्रा में बेहिसाबी धन है वे उसका इस्तेमाल छुट्टियां बिताने या लक्‍जरी उत्पाद जैसे कार, घडि़यां या आभूषण खरीदने में करते हैं।
  • नकदी पर नए अंकुशों का मतलब है कि इस तरह के खर्च के रास्तों पर रोक लगेगी।
  • इससे लोग कालेधन का सृजन करने से बचेंगे।

अधिया ने कहा कि

पहले अधिसूचित दो लाख रुपए से अधिक के लेन-देन के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य करने का नियम जारी है।

आयकर कानून में नई धारा जोड़ने का है प्रस्‍ताव

  • वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2017-18 के बजट में आयकर कानून में धारा 269एसटी जोड़ने का प्रस्ताव किया है।
  • इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक व्यक्ति से एकल लेन-देन या किसी एक मामले अथवा मौके पर तीन लाख रुपए से अधिक की नकदी स्वीकार नहीं करेगा।
  • हालांकि, यह अंकुश सरकार, किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत खातों या सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा।

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जुर्माने की सिफारिश की गई

  • अधिया ने कहा कि प्रस्ताव में तीन लाख रुपए से अधिक की नकदी लेने वाले व्यक्ति पर जुर्माने का प्रावधान है।
  • आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में एक सीमा से अधिक नकद लेन-देन पर रोक लगाने तथा 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर कर लगाने की सिफारिश की है।

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