नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों की अनदेखी के लिए फेडरल बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। बुधवार को RBI की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई। यह जुर्माना बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 19(2) के तहत लगाया गया है। बैंक ने RBI के नियमों की अनदेखी की है जिसके लिए यह जुर्माना लगाया गया है।
RBI की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने बड़े कर्ज दारों से जुड़ी जानकारी देने में नियमों का पालन नहीं किया है, इसके अलावा ATM से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतों के निपटान में देरी और KYC तथा मनी लॉन्ड्रिंग नियमों की अनदेखी के लिए लगाया गया है।
Reserve Bank of India imposes monetary penalty on Federal Bank Limited
RBI ने फेडरल बैंक से पहले पिछले हफ्ते करूर वैश्य बैंक पर भी 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। करूर वैश्य बैंक पर भी इसी तरह की वजह को लेकर जुर्माना लगाया गया था।
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