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Hindi News पैसा बिज़नेस रिजर्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक, पनवेल का लाइसेंस रद्द किया

रिजर्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक, पनवेल का लाइसेंस रद्द किया

बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘बैंक द्वारा जमा कराए गए ब्योरे के अनुसार 95 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के जरियम अपनी पूरी जमा राशि मिलेगी।’’

रिजर्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक, पनवेल का लाइसेंस रद्द किया- India TV Paisa Image Source : FILE रिजर्व बैंक ने करनाला नागरी सहकारी बैंक, पनवेल का लाइसेंस रद्द किया

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में कनराला नागरी सहकारी बैंक, पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया। केंद्रीय बैंक ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि इस सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और यह अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा कि शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद बैंक बैंकिंग परिचालन नहीं कर पाएगा।

बैंक का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘बैंक द्वारा जमा कराए गए ब्योरे के अनुसार 95 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) के जरियम अपनी पूरी जमा राशि मिलेगी।’’ परिसमापन की स्थिति में प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी से जमा बीमा दावे का अधिकार होता है। इसकी सीमा पांच लाख रुपये तक है। रिजर्व बैंक ने कहा कि करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस नौ अगस्त के आदेश के तहत रद्द किया गया है।

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