नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद यदि आपने किसी व्यक्ति या रिश्तेदार से 20,000 रुपए या इससे अधिक का कैश गिफ्ट या चंदा लिया है तो आप इनकम टैक्स विभाग की नजर में आ सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को कहा है कि नोटबंदी के बाद किसी व्यक्ति से 20,000 रुपए या अधिक का उपहार या दान पाने वालों को इसका ब्योरा विभाग को देना होगा।
इसके अलावा स्वच्छ धन अभियान के तहत इनकम टैक्स विभाग द्वारा एसएमएस या ई-मेल से पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए अंतिम तारीख को पांच दिन और बढ़ा दिया गया है।
Time limit for filing of online response to cash deposit data extended! Now you can file your details by 15th Feb,2017#Operation Clean Money
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 11, 2017
Assessees receiving cash gifts or donations of Rs 20,000 or more from a person post cash ban need to give details to I-T department. — Press Trust of India (@PTI_News) February 11, 2017
- यदि इस जानकारी से विभाग संतुष्ट नहीं होता है तो इसकी जांच भी की जा सकती है।
- इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर अघोषित धन के हेरफेर की पड़ताल के लिए यह फैसला लिया है।
- सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को संदेह है कि बड़े पैमाने पर लोगों ने पुराने नोटों में मौजूद कालेधन को खपाने के लिए बड़ी नकद राशि के तौर पर गिफ्ट और डोनेशन दिया है।
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- इतना नहीं नहीं स्वच्छ धन अभियान के तहत नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा की गई धनराशि के बारे में इनकम टैक्स विभाग द्वारा ईमेल से पूछे गए सवालों का ऑनलाइन जवाब दाखिल करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा कर अब 15 फरवरी कर दी गई है।
- पहले जवाब देने की अंतिम तारीख 10 फरवरी थी।
- इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे लोगों के नाम अपनी वेबसाइट पर जारी किए हैं, जिनके खातों में जमा रकम और उनके टैक्स रिटर्न में अंतर पाया गया है।
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