चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा में जाली संपत्ति दस्तावेज रद्द करने संबंधी विधेयक बृहस्पतिवार को पारित कर दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य अचल संपत्तियों के पंजीकरण में धोखाधड़ी, जालसाजी और प्रतिरूपण को रोकना है। विधयेक में जाली दस्तावेज़ को पंजीकृत करने से इंकार, रद्द करना और उल्लंघन पाए जाने पर अधिकतम तीन साल की सजा का भी प्रावधान है।
पंजीकरण अधिनियम, 1908, (एक केंद्रीय कानून) के राज्य संशोधन विधेयक के अनुसार एक पंजीकरण अधिकारी किसी भी जाली दस्तावेज को पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है। इसके साथ ही किसी भी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा निषिद्ध लेनदेन से संबंधित कुछ अन्य दस्तावेज़ प्रकारों को भी पंजीकृत होने से मना किया जा सकता है। इस तरह के रद्दीकरण के खिलाफ पंजीकरण महानिरीक्षक को हालांकि अपील की जा सकती है।
विधेयक के अनुसार प्रत्येक पंजीकरण अधिकारी और प्रत्येक व्यक्ति जिसे पंजीकरण दस्तावेज सौंपा गया है, यदि वे मानदंडों के उल्लंघन में दस्तावेजों को पंजीकृत करते हैं तो उन्हें अधिकतम तीन साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि सरकार के प्रयासों के बावजूद जाली बिक्री दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी पंजीकरण कर संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा था, जिससे असली भूमि मालिकों को बहुत परेशानी हो रही थी।
ट्विटर अपमानजनक भाषा पर लगाम लगाने के लिए लाएगा ‘सेफ्टी मोड’
ट्विटर ने उसके हैंडल पर अपमानजनक और घृणित भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर अंकुश लगाने के लिये एक नया उपाय किया है। उसने एक नए ‘सेफ्टी मोड’ फीचर का परीक्षण किया है, जो अपमानजनक या घृणित टिप्पणियां करने वाले खातों को सात दिनों के लिए अस्थायी रूप से ब्लॉक कर देगा। ट्विटर ने बुधवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि नए सुरक्षा उपाय को आईओएस, एंड्रॉइड और ट्विटर डॉट कॉम पर एक छोटे समूह के बीच उनकी राय जानने के लिए लागू किया गया है। ट्विटर ने कहा, ‘‘हमने ऐसे फीचर और सेटिंग को लागू किया है, जो आपको अधिक सहज महसूस करने और अपने अनुभव को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। हम अवांछित बातचीत का सामना करने वाले लोगों पर दबाव को कम करने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहते हैं।’’
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