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Hindi News पैसा बिज़नेस 2005 से पहले के बैंक नोट चुनींदा शाखाओं में ही बदले जा सकेंगे, नया नियम कल होगा लागू

2005 से पहले के बैंक नोट चुनींदा शाखाओं में ही बदले जा सकेंगे, नया नियम कल होगा लागू

रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह कल से 2005 से पहले मुद्रित बैंक नोट केवल चुनी हुई शाखाओं पर ही स्वीकार करेगा। क्योंकि इज्यादातर बैंक नोट वापस हो चुके हैं।

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मुंबई। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह कल (शुक्रवार) से 2005 के पहले मुद्रित बैंक नोट केवल चुनी हुई शाखाओं पर ही स्वीकार करेगा, क्योंकि इससे पुरानी श्रंखला वाले ज्यादातर बैंक नोट वापस हो चुके हैं। रिजर्व बैंक 2005 से पहले प्रकाशित बैंक नोट को वापस ले रहा है क्योंकि इनमें 2005 के बाद मुद्रित बैंक नोट के मुकाबले सुरक्षा उपाय काफी कम हैं।

केन्द्रीय बैंक ने कहा, 2005 से पहले मुद्रित ज्यादातर नोट प्रसारित नोटों में से वापस लिए जा चुके हैं। अब केवल कुछ संख्या में ही इस तरह के नोट तंत्र में रह गया है। रिजर्व बैंक की विग्यप्ति में कहा गया है, समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 2005 से पहले मुद्रित नोटों को एक जुलाई 2016 से बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के केवल कुछ ही कार्यालयों में उपलब्ध होगी।

केन्द्रीय बैंक के जिन कार्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध होगी उनमें -अहमदाबाद, बैंगलूरू, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनउ, मुंबई, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना, तिरवनंतपुरम और कोच्चि शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2015 में 2005 से पहले मुद्रित बैंक नोटों को बदलने के लिए 30 जून 2016 अंतिम तिथि रखी थी।

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