नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आबीआई) ने प्रशासनिक मुद्दों और डिफॉल्ट करने के चलते बुधवार को संकटग्रस्त डीएचएफएल के निदेशक बोर्ड को भंग कर दिया है। रिजर्व बैंक ने डीएचएफएल के लिए एक प्रशासक भी नियुक्त किया है। केंद्रीय बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि वह जल्द ही डीएचएफएल के लिए दिवालापन प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश करेगा।
RBI Release
केंद्रीय बैंक ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 की धारा 45-आईई (1) का उपयोग करते हुए दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक बोर्ड को भंग किया जाता है और एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है।
आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि डीएचएफएल द्वारा कई प्रशासनिक गड़बडि़यां करने और कई भुगतान देनदारियों में चूक करने की वजह से निदेशक मंडल को भंग करने का यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ आर सुब्रामनियाकुमार को कानून की धारा 45-आईई(2) के तहत डीएचएफएल का प्रशासक नियुक्त किया गया है।
केंद्रीय बैंक ने यह भी बताया है कि वह जल्द ही वह दिवाला और दिवालियापन नियम, 2019 के तहत कंपनी के लिए समाधान प्रक्रिया की शुरुआत करेगा और दिवाला समाधान पेशेवर नियुक्त करने के लिए एनसीएलटी के पास आवेदन करेगा।
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