नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने मनी-लांड्रिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक दोनों पर दो-दो करोड़ रुपए और बैंक ऑफ इंडिया पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यूको बैंक ने बंबई शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कहा है कि रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) और मनी लांड्रिंग-रोधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में कुछ खामियों के चलते बैंक पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि नियामक ने केवाईसी और मनी-लांड्रिंग रोधी नियमों के अनुपालन में कुछ उल्लंघन के मामले में बैंक पर कुल मिलाकर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य बैंक इलाहाबाद बैंक ने भी कहा है कि उस पर रिजर्व बैंक ने दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
तीनों बैंकों ने कहा है कि उन्होंने इस मामले में जरूरी सुरक्षात्मक उपाय और इस तरह का उल्लंघन दोबारा नहीं हो उसके लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं। रिजर्व बैंक ने इससे पहले कल ही बैंक ऑफ बड़ौदा पर पांच करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक पर भी मनी-लांड्रिंग रोधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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