नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर से जुड़े दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर एक-एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक पर नोस्ट्रो एकाउंट्स पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नोस्ट्रो एकाउंट ऐसा खाता होता है जो बैंक किसी दूसरे बैंक में विदेशी मुद्रा में रखता है।
यस बैंक ने शेयर बाजारों को दी गयी सूचना में कहा है कि रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट से जुड़े परिचालन नियंत्रणों के क्रियान्वयन के आकलन के दौरान दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। स्विफ्ट संदेश भेजने वाला एक वैश्विक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय संस्थाएं लेनदेन के लिए करती हैं।
उल्लेखनीय है कि इस मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग से पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपए की भारी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। पीएनबी धोखाधड़ी मामले के बाद आरबीआई का रुख बैंकों के लेनदेन को लेकर कड़ा बना हुआ है।
इससे पहले सोमवार को आरबीआई ने कर्नाटक बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और करूर वैश्य बैंक पर स्विफ्ट से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर कुल आठ करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।
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