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30 दिसंबर के बाद सिर्फ ये लोग ही बदल सकते हैं पुराने नोट, RBI ने जारी किया नया आदेश

31 मार्च तक सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए पुराने नोट एक्सचेंज हो रहे है। RBI के मुताबिक, यह छूट सिर्फ उनके लिए है, जो 10 नवंबर-30 दिसंबर के बीच देश में नहीं थे

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नई दिल्ली। 30 दिसंबर 2016 तक 500-1000 रुपए के पुराने नोट नहीं जमा करा पाने वालों के लिए एक अहम सूचना है। जिन लोगों को लगता है कि वे निर्धारित सीमा तक नोट नहीं जमा करा पाने की वजह बताकर RBI से 31 मार्च तक पुराने नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। तो  उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह छूट सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए तय की गई है। RBI के मुताबिक, यह छूट सिर्फ उनके लिए है, जो 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच देश में नहीं थे।

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RBI के दफ्तर में नहीं हुए पुराने नोट एक्सचेंज 

  • सोमवार को कई शहरों में लोग RBI के दफ्तरों पर पुराने नोट एक्सचेंज करवाने के लिए जमा हुए, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।
  • रिजर्व बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि लोगों को साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक का ग्रेस पीरियड सिर्फ उन लोगों के लिए था, जो निर्धारित अवधि के दौरान देश में नहीं थे।

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नए अध्यादेश ने बदला पुराना नियम

  • अंग्रेजी न्यूज पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह साफ कर दिया है कि सरकार के हाल में जारी अध्यादेश के मुताबिक, 30 दिसंबर के बाद सिर्फ उनके ही पुराने नोट बदले जाएंगे, जो निर्धारित 50 दिनों के समय में देश से बाहर थे
  • साथ ही, उन्हें RBI को उनकी अनुपस्थिति का पुख्ता कारण भी बताना होगा।
  • हालांकि, यह 8 नवंबर को जारी हुई रिजर्व बैंक की प्रेस रिलीज के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि निर्धारित 50 दिनों के समय में पुराने नोट जमा न करा पाने वाले RBI के कुछ दफ्तरों पर पुराने नोट एक्सचेंज करा सकेंगे।

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