A
Hindi News पैसा बिज़नेस 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने गए लोगों को RBI शाखाओं ने खाली हाथ लौटाया

500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने गए लोगों को RBI शाखाओं ने खाली हाथ लौटाया

रिजर्व बैंक कार्यालय में 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने आये लोगों को मंगलवार को खाली हाथ लौटना पड़ा। RBI ने कहा कि यह सुविधा अब केवल NRI के लिए है

500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने गए लोगों को RBI शाखाओं ने खाली हाथ लौटाया- India TV Paisa 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने गए लोगों को RBI शाखाओं ने खाली हाथ लौटाया

नई दिल्‍ली। रिजर्व बैंक कार्यालय में 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने आये लोगों को मंगलवार (3 जनवरी) को खाली हाथ लौटना पड़ा। रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि नोट बदलने की सुविधा अब केवल प्रवासी भारतीयों के लिए है या फिर उन लोगों के लिए है जो नोटबंदी के 50 दिन की अवधि में विदेश गये थे।

यह भी पढ़ें : Big Relief : LPG सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट करने पर मिलेगी 5 रुपए की छूट

सुरक्षाकर्मियों से भी हुई लोगों की बहस

  • नोट बदलवाने आए लोगों को रिजर्व बैंक की अधिकृत शाखाओं पर सुरक्षा कर्मियों से बहस करते देखा गया।
  • इन लोगों की दलील थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने नोट बदलवाने के लिये 31 मार्च तक का वादा किया है।

RBI ने भी 8 नवंबर के अपने वक्तव्य में कहा था

जो लोग 30 दिसंबर 2016 को अथवा उससे पहले इन नोटों को बदलने अथवा अपने बैंक खाते में जमा नहीं करा पाएंगे उन्हें रिजर्व बैंक के विशिष्ट कार्यालयों में बाद की तिथि तक जैसा कि रिजर्व बैंक व्यवस्था करेगा ऐसा करने का अवसर दिया जायेगा।

यह भी पढ़ें : Flipkart पर सिर्फ 9,990 रुपए में है iPhone 6 खरीदने का मौका, जानिए क्‍या है तरीका

RBI ने अपने पांच कार्यालयों को नोट बदलने के लिए किया था अधिकृत

  • RBI ने 31 दिसंबर को –मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर– स्थित अपने पांच कार्यालयों को पुराने करेंसी नोट बदलने के लिए अधिकृत किया था।
  • 30 दिसंबर को नोटबंदी की 50 दिन की समयसीमा समाप्त होने के बाद RBI के इन कार्यालयों में पुराने नोट बदले जा सकेंगे।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 8 नवंबर के अपने संबोधन में यह बात स्पष्ट तौर पर कही थी।
  • उन्‍होंने कहा था कि जो लोग 30 दिसंबर 2016 तक 500, 1000 रुपए के पुराने नोट किसी कारणवश जमा नहीं करा पाते हैं वह 31 मार्च 2017 तक RBI के अधिकृत कार्यालयों में घोषणापत्र जमा करके पुराने नोट जमा कर सकते हैं।

Latest Business News