नई दिल्ली। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट को अमान्य घोषित कर दिया था। ये अमान्य नोट बैंकों या डाकघर के खातों में लोग 30 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अब आप 30 दिसंबर तक एक खाते में 5,000 रुपए से ज्यादा मूल्य के पुराने 500 और 1000 के नोट सिर्फ एक बार ही जमा करवा पाएंगे।
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RBI ने और सख्त किए नियम
- बैंक खाते में 5000 रुपए से अधिक सिर्फ एक बार ही जमा करवाए जा सकेंगे।
- 30 दिसंबर 2016 से पहले जो व्यक्ति अपने खाते में 5000 रुपए से अधिक की राशि जमा करवाएगा उससे कम से कम दो अधिकारियों के सामने पूछताछ की जाएगी।
- पैसे जमा करवाने वाले से यह पूछा जाएगा कि उसने ये पैसे पहले क्यों नहीं जमा करवाए और उससे संतोषजनक जवाब मांगा जाएगा।
- यह जवाब ऑन रिकॉर्ड रहेगा ताकि बाद के चरण में ऑडिट में कोई परेशानी न हो।
- 5000 रुपए तक की राशि बैंक काउंटर से 30 दिसंबर 2016 तक जमा करवाई जा सकती है।
- अगर छोटी-छोटी राशि में 5000 रुपए से अधिक की राशि जमा करवाई जाती है तो फिर कम से कम दो अधिकारियों के सामने जमाकर्ता से पूछताछ की जाएगी कि उसने पहले ये पैसे क्यों नहीं जमा करवाए।
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KYC वाले खाते में ही हो सकेंगे पैसे जमा
- RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन खातों का KYC नहीं हुआ है उनमें अधिकतम 50,000 रुपए जमा करवाए जा सकते हैं।
- 500 और 1000 के पुराने नोट अगर 50,000 रुपए से अधिक जमा करवाने हैं तो खाते का KYC हुआ होना जरूरी है।
- हालांकि, यह सीमा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत जमा कराई गई राशि पर लागू नहीं होगी।
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