मुंबई। अपनी अघोषित आय को बैंकों के जरिये वैध बनाने में जुटे लोगों पर शिकंजा कसते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कुछ बैंक खातों से पैसा निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने ऐसे एकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें 9 नवंबर के बाद 5 लाख रुपए से अधिक का बैलेंस था या जिस एकाउंट में 2 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई है।
आरबीआई की अधिसूचना के मुताबिक, बगैर पैन या फॉर्म 60 (जिसके पास पैन नहीं है) के किसी एकाउंट से पैसे निकालना या ट्रांसफर करना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
- रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि 10,000 रुपए मासिक निकासी सीमा उस सभी छोटे एकाउंट्स (जनधन) पर भी लागू बनी रहेगी, जिसमें 1 लाख रुपए वार्षिक अनुमति सीमा से अधिक राशि जमा की गई है।
- कुछ बैंकों द्वारा कुछ मामलों में केवायसी (अपने ग्राहक को जानों) प्रावधानों का कड़ाई से पालन न करने की शिकायतों के बाद आरबीआई ने यह कदम उठाया है।
- आरबीआई ने सभी बैंकों और एनबीएफसी से कहा है कि वह सभी तरह के ट्रांजैक्शन में पैन या फॉर्म 60 अनिवार्य रूप से मांगे।
- आरबीआई ने कहा है कि ऊपर बताए गए अहर्ताओं को पूरा न करने वाले बैंक एकाउंट में डेबिट ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर आदि की अनुमति कतई न दी जाए।
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