नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक सहित 14 बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जुर्माना लगा दिया है। आरबीआई ने बुधवार को कहा कि उसने एनबीएफसी को उधार देने सहित विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक और 10 अन्य ऋणदाताओं पर जुर्माना लगाया है। 14 बैंकों पर कुल 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पर अधिकतम 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एक विज्ञप्ति के अनुसार, बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुइस एजी, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विवरण देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि एक समूह की कंपनियों" के खातों की जांच की गई और यह देखा गया कि बैंक कुछ प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे हैं।
बैंकों को नोटिस जारी किए गए थे जिसमें उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वे कारण बताएं कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के निर्देशों/उल्लंघन के गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। हालांकि आरबीआई ने कहा कि नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर जुर्माना लगाया गया है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करना नहीं है।
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