A
Hindi News पैसा बिज़नेस RBI ने कहा- 30 दिसंबर तक KYC खातों में कई बार जमा कर सकते हैं 500-1000 रुपए के पुराने नोट

RBI ने कहा- 30 दिसंबर तक KYC खातों में कई बार जमा कर सकते हैं 500-1000 रुपए के पुराने नोट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट कर दिया है कि KYC हुए खातों में 30 दिसंबर तक एक से अधिक बार पुराने 500-1000 रुपए नोट जमा किए जा सकते हैं।

RBI ने कहा- 30 दिसंबर तक KYC खातों में कई बार जमा कर सकते हैं 500-1000 रुपए के पुराने नोट- India TV Paisa RBI ने कहा- 30 दिसंबर तक KYC खातों में कई बार जमा कर सकते हैं 500-1000 रुपए के पुराने नोट

नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट कर दिया है कि बैंकों में 30 दिसंबर तक एक से अधिक बार पुराने नोट जमा किए जा सकते हैं। RBI ने बुधवार को अपनी उस अधिसूचना को वापस ले लिया था, जिसके मुताबिक 30 दिसंबर तक पांच हजार रुपए से अधिक की रकम एक से अधिक बार जमा करने पर बैंक अधिकारी जमाकर्ता से पूछताछ कर सकते हैं।

नोटबंदी पर RBI का एक और बड़ा फैसला, बंद हो चुके पुराने नोटों में 5000 से अधिक राशि सिर्फ एक बार कराई जा सकेगी जमा

30 दिसंबर तक बैंकों में जमा होंगे पुराने नोट

  • आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेंशचंस (FAQ) में कहा है कि खाताधारक 500 रुपए तथा 1,000 रुपए के पुराने नोटों को बैंक की शाखाओं या नकद जमा मशीन में 30 दिसंबर तक एक से अधिक बार जमा करा सकते हैं।

50 हजार से ज्यादा के जमा करना होगा PAN

  • RBI ने कहा कि ग्राहकों को पुराने नोटों तथा नए नोटों को जमा करने के लिए अलग-अलग भुगतान पर्ची का इस्तेमाल करना चाहिए।
  • 50 हजार रुपए से अधिक की रकम जमा करने वाले ग्राहक को अपने पैन कार्ड की प्रति जमा करानी होगी।

यह भी पढ़ें : सरकार जल्द तय करेगी घर में कैश रखने की सीमा, अधिक मिलने पर होंगे जब्त

क्‍या है KYC

केवार्इसी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला एक लोकप्रिय शब्द है। अपने ग्राहक की पहचान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए केवार्इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से वित्तीय संस्थाएं सूचनाओं का संग्रह करते हैं, जिसके आधार पर ग्राहक की पहचान और उसके पत्ते की सही जानकारी प्राप्त की जाती है।

यह भी पढ़ें : नोटबंदी के बाद बैंक में डिपॉजिट रकम को ऐसे करें कम समय में डबल, बस करना होगा ये काम

KYC के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेज

  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आपको इनमें से कोर्इ एक दस्तावेज अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए देना आवश्यक रहता है।
  • यदि इन दस्तावेजों के साथ आपके पते का विवरण भी हैं तो इसे पते का प्रमाण मान लिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने दिया था आदेश 

  • वित्त मंत्री ने 19 दिसंबर की शाम यही बात कही थी कि एक बार रकम जमा करने पर कोई पूछताछ नहीं होगी।
  • जबकि, मंगलवार को उन्होंने जोर दिया था कि 30 दिसंबर तक केवल एक बार पुराने नोटों को जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
  • वहीं, बुधवार को RBI ने KYC जमा पर अपने नियमों को वापस ले लिया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया था कि एक से अधिक बार जमा करने की अनुमति होगी या नहीं।

गैर KYC खातों पर होगी पूछताछ

  • RBI ने कहा कि गैर KYC खातों में अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये से अधिक मूल्य के पुराने नोट जमा कराता है, तो उसके खाते में पैसा उससे पूछताछ के बाद ही जमा होगा।

तस्वीरों से जानिए गोल्ड से जुड़े ये बड़े फैक्ट्स

Cheque numbers

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

IndiaTV Paisa

Latest Business News