अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं और Netflix, Amazon या DTH सेवाओं के लिए आपने आटो पे की सुविधा को एक्टिवेट किया हुआ है तो 1 अक्टूबर से होने वाले बदलाव के बारे में जरूर जान लें। रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट के नियमों में बदलाव किए हैं। इस बदलाव के कारण ही आटो रिचार्ज की सुविधा नहीं मिल पाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश के चलते ऑटो पेमेंट सर्विस को बंद किया जा रहा है।
RBI की तरफ से इस तरह के पेमेंट करने के लिए एक अतिरिक्त एडिशन फैक्चर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को जोड़ दिया है। ऐसे में ऑटो पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करने वालों के लिए नये नियम जानने जरूरी हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। साथ ही आपको इससे अपने क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा में कैसे मदद मिलेगी।
क्या है एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA)
RBI के आदेश के बाद ऑटो पेमेंट में एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जोड़ा गया है। मतलब ऑटो पेमेंट से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म और बैंक की तरफ से आपको ऑटो पेमेंट की जानकारी दी जाएगी। अगर आप रिचार्ज जारी रखना चाहते हैं, तो आपको ऑटो पेमेंट की इजाजत देनी होगी। अभी तक ऑटो पेमेंट से पहले मैसेज नहीं आता था। बता दें कि AFA नियम को पहले 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाना था। लेकिन, बाद में RBI की तफ से इसमें 6 माह की छूट दी गई थी।
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