नई दिल्ली। रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ और टिकटों के दोबारा प्रयोग पर काबू पाने के लिए रेलवे अपने टिकटिंग रूल्स में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अब जनरल रेलटिकट सिर्फ 3 घंटे के लिए ही मान्य होंगे। इसका मतलब कि अगर आपने कोई जनरल टिकट ली है, तो आपको टिकट जारी होने के 3 घंटे के भीतर ही रेल यात्रा शुरू करनी होगी। अगर ऐसा हैं तो आप बेटिकट माने जाएंगे। यह नियम 1 मार्च 2016 से लागू होगा।
बड़ी राहत: IRCTC ने बढ़ाई अपनी वेबसाइट की स्पीड, एक मिनट में बुक होंगे 15000 ट्रेन टिकट
इस लिए रेलवे ने बदला नियम
रेलवे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे मुख्य वजह टिकटों का एक दिन में कई बार प्रयोग होना और प्लेटफॉर्म पर भीड़ का काबू पाना है। सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड के पास बहुत समय से ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि यात्री एक बार अनारक्षित टिकट खरीदने के बाद उस पर दिन भर में कई बार यात्रा कर लेते हैं। इसी वजह से रेलवे को यह सख्त कदम उठाना पड़ा। रेलवे को भरोसा है कि इससे अनारक्षित टिकट पर दिनभर यात्रा करने वालों की चालबाजी पर लगाम लगेगी।
समय सीमा के साथ जारी किए जाएंगे टिकट
रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अनारक्षित टिकट, पहली ट्रेन छूटने तक या जारी होने के तीन घंटे तक ही मान्य रहेंगे। इनको समय सीमा के साथ जारी किया जाएगा। यह नियम 1 मार्च से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही 10 अप्रैल से रेलवे नया नियम लागू करने जा रहा है। इसके तहत अब 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों की हाफटिकट पर उन्हें बर्थ नहीं दी जाएगी। अभी तक छोटे बच्चों की हाफटिकट लेने पर रेलवे बच्चे को भी एक व्यस्क की तरह पूरी बर्थ उपलब्ध कराता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
Latest Business News