नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंंसिलेशन और रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ब्लैक मनी को व्हाइट करने की आशंका के चलते सरकार ने नकद भुगतान नहीं करने का पैसला लिया है। अब टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे ईसीएस या फिर चेक से ही भुगतान करेगी।
रेल मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि PRS काउंटर (रिजर्वेशन काउंटर) से बुक कराए गए टिकटों के कैंसिल करने और पैसा रिफंड करने के नियमों में बदलाव किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि टिकट कैंंसिलेशन पर किसी भी सूरत में पैसे का नकद भुगतान नहीं होगा।
इन टिकटों पर लागू होंगे नए नियम
- 9 से 15 नवंबर के बीच 10,000 रुपए या इससे अधिक के टिकट पर लागू होगा।
- इन टिकटों को पूरा या आंशिक रूप से कैंसिल करवाने वालों पर यह नियम लागू होगा।
- यह नियम 5,000 रुपये से ज्यादा रिफंड मांगने वालों पर भी लागू होगा।
- 16-24 नवंबर के बीच उनके कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करने वालों को नकद भुगतान नहीं होगा।
- ऐसे लोगों का पैसा उनके खाते में रिफंड किया जाएगा।
- रेलवे उनका पैसा ECS या फिर चेक के जरिए ही देगा।
तस्वीरों में देखिए कैसी होती हैं प्रीमियम ट्रेन
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TDR के जरिए ही मिलेगा पैसा
- रेलवे ने कहा कि मूल टिकट देने पर केवल TDR के जरिए ही वापस दिया जाएगा।
- यह काम भी TDR के लिए तय समय सीमा में किया जाना चाहिए।
- TDR के लिए जरूरी है कि RAC और वेटिंग के टिकट ट्रेन के प्रस्थान के समय से दो घंटे पहले इसे फाइल किया जाए।
- कंफर्म टिकट पर यह ट्रेन के प्रस्थान के समय से करीब चार घंटे पहले किया जाना चाहिए।
रेलवे ने इसलिए नियमों में किया बदलाव
- पीएम मोदी ने 8 नवंबर को 500-1000 रुपए के नोट को तत्काल बंद करने की घोषणा की।
- इसके बाद रेलवे के रिजर्वेशन टिकटों की संख्या में अचानक तेजी आ गई।
- यह तेजी महंगे टिकटों में ज्यादा देखी गई।
- माना जा रहा है कि लोग कालाधन को सफेद करने के लिए टिकट बुक करा रहे थे।
- टिकट कैंसिल करवाने पर उनको व्हाइट मनी मिलेगी।
- इसी को देखते हुए रेेलवे ने नियमों में बदलाव किए हैं।
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