नई दिल्ली। अगर आप 199 किमी. से कम दूरी पर रेल यात्रा कर रहे हैं, तो जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के भीतर आपको यात्रा शुरू करनी ही होगी। रेलवे यह नया नियम 1 मार्च से लागू हो गया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने लोक सभा में इस नए नियम के संबंध में जानकारी दी। सिन्हा ने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ और टिकटों के दोबारा प्रयोग पर काबू पाने के लिए रेलवे अपने टिकटिंग रूल्स में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। सिन्हा ने यह भी बताया कि देश के 29 स्टेशनों पर मोबाइल आधारित पेपर लैस टिकट का सिस्टम भी शुरू कर दिया गया है।
IRCTC New Rule: आज से एक महीने में सिर्फ छह ट्रेन टिकट ही कर सकेंगे बुक, रेलवे जल्द खत्म करेगी कैश का झंझट
तस्वारों में देखिए भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ फैक्ट्स
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ये है नया नियम
इसके तहत 199 किमी. से कम दूरी की यात्रा के लिए टिकट खरीदने के 3 घंटे या फिर उस रूट की पहली ट्रेन की रवानगी तक ही टिकट वैध रहेगी। इसके अलावा 199 किमी. से कम की दूरी के लिए रिटर्न टिकट का सिस्टम भी खत्म कर दिया गया है। रेलवे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे मुख्य वजह टिकटों का एक दिन में कई बार प्रयोग होना और प्लेटफॉर्म पर भीड़ का काबू पाना है। सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड के पास बहुत समय से ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि यात्री एक बार अनारक्षित टिकट खरीदने के बाद उस पर दिन भर में कई बार यात्रा कर लेते हैं। इसी वजह से रेलवे को यह सख्त कदम उठाना पड़ा।
समय सीमा के साथ जारी किए जाएंगे टिकट
रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अनारक्षित टिकट, पहली ट्रेन छूटने तक या जारी होने के तीन घंटे तक ही मान्य रहेंगे। इनको समय सीमा के साथ जारी किया जाएगा। यह नियम 1 मार्च से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही 10 अप्रैल से रेलवे नया नियम लागू करने जा रहा है। इसके तहत अब 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों की हाफटिकट पर उन्हें बर्थ नहीं दी जाएगी। अभी तक छोटे बच्चों की हाफटिकट लेने पर रेलवे बच्चे को भी एक व्यस्क की तरह पूरी बर्थ उपलब्ध कराता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
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