चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने करीब 8.5 लाख किसानों और उनके परिवारों को साल 2021-22 के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है। 'जे' फॉर्म और 'गन्ना तौल पर्ची' वाले सभी किसान इस स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र होंगे। वित्त, सब्सिडी दावों और कर छूट का लाभ उठाने के लिए 'जे' फॉर्म की जरूरत होती है।
किसानों को योजना के लिए आवेदन देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से पंजाब मंडी बोर्ड ने इस साल पहली बार एक खास पोर्टल शुरू किया है। अब किसानों को पहले की तरह खुद से आवेदन करने के लिए बाजार समिति कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष लाल सिंह ने रविवार को एक बयान में कहा कि बोर्ड सभी किसानों के बीमा कवर के लिए पूरे प्रीमियम का भुगतान करेगा और किसानों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।
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