नई दिल्ली। व्यापारियों और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार जो नए कृषि कानून लेकर आ रही है उसमें प्रावधान है कि दाल, तेल और आलू तथा प्याज जैसी कृषि से मिलने वाली वस्तुओं का जरूरत या सीमा से ज्यादा स्टॉक करने पर सजा नहीं होगी। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने जरूरी वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act) में बदलाव किया है और दलहन, तेल तथा तिलहन, आलू और प्याज जैसी वस्तुओं को इस एक्ट से बाहर किया गया है।
आम तौर पर जब भी दाल, तेल और आलू या प्याज की महंगाई बढ़ती है तो केंद्र राज्य को जरूरी वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक लिमिट लगाने के लिए अधिकृत करता है और राज्य अपने स्तर पर थोक व्यापारी, रिटेल व्यापारी और किसान के लिए स्टॉक की लिमिट निर्धारित करते हैं। राज्य सरकार जो लिमिट निर्धारित करता है अगर व्यापारी के पास उससे ज्यादा स्टॉक मिले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। बाजार में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई जाती है।
लेकिन अब सरकार ने क्योंकि दलहन, तेल और तिलहन, आलू तथा प्याज को Essential Commodity Act से बाहर कर दिया है, ऐसे में व्यापारी और किसान इनका जितना चाहे स्टॉक रख सकेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। किसानों की आय बढ़ाने और व्यापारियों को निडर होकर किसानों की उपज का कारोबार करने को प्रेरित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
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