नई दिल्ली। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कंसोर्टियम ने माल्या को भारत न छोड़ने का आदेश जारी करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एसबीआई समेत अन्य सरकारी बैंकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। लोन वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई समेत 17 बैंकों ने अर्जी दी है। माल्या पर भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले कंसोर्टियम का लगभग 7500 करोड़ रुपए का कर्ज है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से पेश होते हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जब इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने की अपील की तो प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा, कल सुनवाई के लिए रखा जाए। रोहतगी ने कहा कि यह याचिका भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत 17 बैंकों ने माल्या के खिलाफ दायर की है जिनकी विभिन्न कंपनियों ने उनसे कर्ज दिया है।
तस्वीरों में देखिए The tale of ‘The king of good times’
Vijay Mallya
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कोर्ट ने पैसे निकालने पर लगाई रोक
शराब कारोबारी विजय माल्या को एक बड़ा झटका देते हुए कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने कारोबार से हटने के लिए उन्हें डियाजियो से मिलने वाली 7.5 करोड़ डॉलर (करीब 515 करोड़ रुपए) की राशि निकालने पर रोक लगा दी है। डीआरटी भारतीय स्टेट बैंक के साथ माल्या के कर्ज चूक मामले के निपटने तक यह रोक लगाई है। एसबीआई की याचिका को स्वीकार करते हुए डीआरटी ने डियाजियो पर माल्या को यह राशि देने से रोक दिया है। इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 मार्च तय की गई है।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला किया दर्ज
सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने माल्या के खिलाफ सीबीआई की शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह मामला आईडीबीआई बैंक से लिये गये 900 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज कथित तौर पर नहीं चुकाने के मामले से जुड़ा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि ईडी ने हाल में ही मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत आरोप तय किए हैं।
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