नई दिल्ली। कालाधन रखने वाले ऐसे लोग जो नई टैक्स चोरी एमनेस्टी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए आवेदन करने से पहले 49.9 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा और अपनी कुल अघोषित आय का 25 प्रतिशत हिस्सा जीरो-इंटरेस्ट एकाउंट में जमा कराना होगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 500 और 1000 रुपए के बंद हो चुके पुराने नोटों के रूप में जमा की गई अघोषित आय को स्वच्छ करने का आखिरी मौका उपलब्ध करवा रही है। इस योजना का लाभ ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, जो भ्रष्टाचार, बेनामी संपत्ति रखने, मनी लाउंड्रिंग, विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन या नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में अभियोजन का सामना कर रहा है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पीएमजीकेवाय में टैक्स और निवेश व्यवस्था के प्रावधानों के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह योजना ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, जो विदेशी कालाधन कानून के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।
- सीबीडीटी ने कहा है कि विदेशी मुद्रा विनिमय संरक्षण और तस्करी गतिविधियां निवारण कानून 1974 के तहत हिरासत में रखने का आदेश जारी होने की स्थिति संबंधित व्यक्ति पर इस योजना के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- नारकोटिक्स ड्रग्स एंड सायकोट्रोपिक सब्सटैंस एक्ट, 1985, गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) कानून 1967, भ्रष्टाचार निवारण कानून 1988, बेनामी संपत्ति हस्तांतरण निरोध कानून 1988 और धन शोधन निवारण कानून 2002 के तहत अभियोजन का सामना कर रहे लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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- इसके अलावा स्पेशल कोर्ट (प्रतिभूतियों में लेनदेन संबंधी अपराधों की सुनवाई) कानून 1992 के तहत धारा 3 के अंतर्गत सूचीबद्ध व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आयकर विभाग ने कहा कि सार्वजनिक की गई अघोषित आय की राशि आयकर कानून के तहत किसी भी आकलन वर्ष के लिए घोषणा करने वालों की कुल आय में शामिल नहीं होगी।
- अगर यह पता चलता है कि घोषणा में तथ्यों को छिपाया गया है या कर तथा जुर्माना का भुगतान नहीं किया गया है अथवा पीएमजीकेवाई जमा योजना में जरूरी राशि जमा नहीं की गई है, ऐसे मामलों में जुर्माना तथा अभियोजन समेत आयकर कानून के सभी प्रावधान उसके मुताबिक लागू होंगे।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 17 दिसंबर को शुरू हुई है और यह 31 मार्च 2017 तक खुली रहेगी।
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