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Hindi News पैसा बिज़नेस Promoter stake dilution: RBI के निर्णय के खिलाफ बंबई हाईकोर्ट पहुंचा कोटक महिंद्रा बैंक

Promoter stake dilution: RBI के निर्णय के खिलाफ बंबई हाईकोर्ट पहुंचा कोटक महिंद्रा बैंक

कोटक महिंद्रा बैंक ने सोमवार को कहा कि तरजीही शेयर जारी कर बैंक प्रवर्तकों की हिस्सेदारी घटाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले को उसने बंबई हाईकोर्ट में चूनौती दी है

kotak mahindra bank- India TV Paisa Image Source : KOTAK MAHINDRA BANK kotak mahindra bank

नई दिल्ली। कोटक महिंद्रा बैंक ने सोमवार को कहा कि तरजीही शेयर जारी कर बैंक प्रवर्तकों की हिस्सेदारी घटाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले को उसने बंबई हाईकोर्ट में चूनौती दी है। उल्लेखनीय है कि कोटक महिंद्रा बैंक के प्रवर्तक और संस्थापक उदय कोटक ने अगस्त में तरजीही शेयर जारी कर बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 30 प्रतिशत से घटाकर 19.70 प्रतिशत कर दिया था। 

इसके कुछ ही दिन बाद रिजर्व बैंक ने कहा कि कोटक द्वारा घटाई गई हिस्सेदारी की कमी उसके नियामकीय नियमों से मेल नहीं खाती है। बैंक ने 14 अगस्त को दी गई नियामकीय जानकारी का हवाला देते हुए सोमवार को शेयर बाजारों को बताया कि हमारा मानना है कि हमने नियामकीय जरूरतों को पूरा कर लिया है और इस बात को लेकर हम रिजर्व बैंक के साथ संपर्क में रहेंगे। 

बैंक ने कहा कि दीर्घकालिक गैर-संचयी तरजीही शेयर भी उसकी चुकता पूंजी का हिस्सा है और बैंकिंग नियमन कानून के तहत यह भी शेयरधारिता को घटाने का कानूनी आधार है। इस पर हमने आरबीआई को अपनी स्थिति स्पष्ट की है। इसके अलावा आरबीआई को इस मामले में  देश के वरिष्ठ विधि सहायकों के मत से भी अवगत कराया है। 

कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि इस मामले में रिजर्व बैंक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने और बैंक के हितों की रक्षा के लिए उसने सोमवार को बंबई हाईकोर्ट में इस संबंध में रिट याचिका दायर की है ताकि बैंक के पक्ष को मान्यता मिल सके। कोटक बैंक ने यह पूरी जानकारी सोमवार को शेयर बाजारों को भेजी है। 

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