नई दिल्ली। 500 व 1000 रुपए के 10 से ज्यादा पुराने नोट अपने पास रखना अब अपराध होगा। शुक्रवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में एक नया बिल पेश किया, जिसमें 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने वाले पर न्यूनतम 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में नोटबंदी विधेयक पेश किया है।
नए विधेयक के मुताबिक समानांतर अर्थव्यवस्था चलने की संभावना को रोकने के लिए यह प्रावधान जोड़ा गया है। यह विधेयक 30 दिसंबर को नोटबंदी को लेकर जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा।
- इस विधेयक में 9 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान देश से बाहर रहने वाले लोगों की ओर से गलत घोषणा पर न्यूनतम 50 हजार रुपए के जुर्माने का भी प्रस्ताव है।
- आरबीआई ने ऐसे लोगों को 31 मार्च तक पुराने नोट केंद्रीय बैंक की शाखाओं में जमा कराने की छूट दी है।
- एक बार संसद से इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद किसी व्यक्ति के पास यदि 10 से ज्यादा पुराने नोट पाए जाते हैं तो उस पर 10,000 रुपए या पाई गई राशि का 5 गुना तक, जो अधिक होगा, जुर्माना हो सकता है।
तस्वीरों में देखिए कैसी होती है प्लास्टिक मनी
Plastic Notes
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
IndiaTV Paisa
- हालांकि रिसर्च या स्टडी के मकसद से 25 नोट रखे जा सकते हैं।
- विनिर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारियों की समाप्ति) विधेयक, 2017 सरकार और रिजर्व बैंक की पुराने नोटों के प्रति जवाबदेही को समाप्त करता है।
- तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे अवैध बताया।
Latest Business News