मुंबई: पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले के फरार मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत लौटने से इनकार कर दिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में नीरव मोदी की ओर से कहा गया कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो सुरक्षा कारणों से भारत नहीं लौट सकता।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नए भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत नीरव मोदी को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की ऐप्लिकेशन के जवाब में उसने कहा, "मैंने कुछ गलत नहीं किया है। पीएनबी घोटाला एक सिविल ट्रांजेक्शन था, इसे उस मामले से अधिक तूल दिया जा रहा है। सुरक्षा कारणों के चलते देश वापस नहीं लौट सकता।"
बता दें कि ईडी लगातार नीरव मोदी पर शिकंजा कस रही है। ED ने शुक्रवार को थाईलैंड में नीरव मोदी की 13.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इससे पहले बीते साल नवंबर में ईडी ने दुबई में नीरव मोदी की 56 करोड़ रुपये से अधिक की 11 संपत्तियां जब्त की थी।
ये पहला मौका नहीं है जब नीरव मोदी ने भारत न लौटने की वजह सुरक्षा कारणों को बताया है। इससे पहले 1 दिसंबर, 2018 को कोर्ट में नीरव मोदी की ओर से कहा गया था कि उसे भारत में आने पर पीट-पीटकर मार दिया जाएगा क्योंकि यहां उसे राक्षस के रूप में देखा जाता है।
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