नई दिल्ली। पीएफआरडीए ने वित्तीय एजेंटों को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एनपीएस से जुड़ने वाले अंशधारकों से पांच रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक शुल्क वसूलने की अनुमति दी है। पीएफआरडीए ने पेंशन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। वित्तीय एजेंट को पीओपी (प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस) कहा जाता है। अंशधारकों को ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलने और योगदान के लिए ईएनपीएस प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।
सेवा शुल्क उन्हीं ग्राहकों पर लागू होगा जो किसी पीओपी से संबद्ध है और साथ ही उन अंशधारकों पर लागू होगा जिन्होंने पैन या बैंक केवाईसी सत्यापन के जरिए ईएनपीएस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर खाता खोला है। एनपीएस को बढ़ावा देने के लिए पीओपी को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर यह सुझाव दिया गया है कि पीएफआरडीए पीओपी को कुछ सेवा शुल्क की अनुमति देने पर विचार कर सकता है जैसा कि अन्य वित्तीय उत्पादों के मामले में होता है।
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नियामक ने कहा कि अत: भुगतान सुविधा शुल्क के अलावा ईएनपीएस के जरिए योगदान पर सेवा शुल्क का निर्णय किया गया है। यह सेवा शुल्क योगदान के समय अंशधारक से संबद्ध पीओपी को मिलेगा। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एक परिपत्र में कहा, सेवा कर योगदान राशि के अनुसार 0.05 फीसदी होगा। यह न्यूनतम पांच रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए प्रति सौदा होगा। ईएनपीएस प्लेटफॉर्म के जरिए प्राप्त सेवा शुल्क को संबंधित पीओपी को तिमाही आधार पर दिया जाएगा। हालांकि ये सेवा शुल्क उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने ईएनपीएस पर आधार के जरिए खाता खोला है।
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