नई दिल्ली। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सभी राज्य सरकारों से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत करने के लिए विचार करने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कामकाजी गरीबों की बड़ी उम्र में आय सुरक्षा को लेकर भारत सरकार काफी चिंतित है। उम्र बढ़ने पर ये लोग अपना ध्यान रख सकें इसके लिए सरकार ने वर्ष 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का प्रशासन और नियमन पीएफआरडीए करता है।
बयान में कहा गया है कि अटल पेंशन योजना के तहत कामगार अपनी कमाई के दिनों में नियमित आधार पर छोटी बचत के जरिये भविष्य के लिए आमदनी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक राज्य सरकारों के कई विभागों मसलन आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, निर्माण श्रमिक, कृषि श्रमिक, मनरेगा श्रमिक हैं, जिन्हें अटल पेंशन योजना के दायरे में लाया जा सकता है।
बयान में कहा गया है कि संबंधित राज्य सरकारें अंशधारकों के नियमित योगदान के अलावा इस योजना में अतिरिक्त सह योगदान कर सकती हैं। राज्य सरकारों के योगदान से अंशधारकों को 60 साल की उम्र में अधिक पेंशन मिल सकेगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही अटल पेंशन योजना को अधिसूचित कर दिया है और वे पात्र अंशधारकों के लिए 500 से 1,000 रुपए वार्षिक का योगदान कर रही हैं।
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