नई दिल्ली। सरकार ने PF खाताधरकों को बड़ी राहत दी है। अब आप जरूरत के वक्त पर पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकेंगे। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब कोई भी खाताधारक इलाज, घर बनाने, शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए PF का पूरा पैसा निकाल सकता है। पीएफ निकासी के प्रस्तावित कानून से चिंता में पड़े लोगों को इस छूट से बड़ी राहत मिली है।
1 मई के बाद भी निकाल सकेंगे पीएफ का पूरा पैसा
पिछले दिनों केंद्र सरकार ने PF की निकासी पर कई नए नियम लाने की घोषणा की थी। EPFO के नए नियम 1 मई से लागू हो रहे हैं। जिन लोगों का पैसा पीएफ अकाउंट में जमा है उनमें 30 अप्रैल से पहले पैसा निकलवाने की होड़ सी लगी है। दरअसल लोगों में यह धारणा बन गई है कि अब 58 वर्ष से पहले उसका पैसा नहीं निकल सकेगा, जबकि ऐसा नहीं है। पहले की तरह कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपना पैसा निकलवा सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक केवल बिना वैध कारण के पूरा पैसा निकलवाने पर पाबंदी रहेगी।
ऐसे ऑनलाइन पता करें अपना पीएफ बैलेंस
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पैसा निकालने की समय सीमा
फरवरी में मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि PF उपभोक्ता 58 साल के होने के बाद ही प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल पाएंगे। यह नियम एक मई से लागू होना था लेकिन अब यह 1 अगस्त से लागू होगा। इससे पहले यह नियम 54 साल की उम्र तक ही लागू होता था। इसी बीच बजट में पीएफ निकासी पर टैक्स को लेकर भी काफी बवाल हुआ था। विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया था।
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