Paytm वॉलेट की जगह आएगा अब पेमेंट बैंक, मिलेंगी पहली बार ये सुविधाएं
पेटीएम (Paytm) वॉलेट अब पेटीएम पेमेंट बैंक बनने जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के जरिए कंपनी ने अपने ग्राहकों को यह जानकारी दी है।
नई दिल्ली। पेटीएम (Paytm) वॉलेट अब पेटीएम पेमेंट बैंक बनने जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के जरिए कंपनी ने अपने ग्राहकों को यह जानकारी दी है। कंपनी अब अपने वॉलेट बिजनेस को ट्रांसफर कर रही है। पेमेंट बैंक लाइसेंस विजय शेखर झा को दिया गया है, जो भारतीय हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पेमेंट बैंक के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने कहा है कि उसके पेमेंट बैंक का परिचालन अगले महीने शुरू होने की उम्मीद है। पेमेंट बैंक लोगों और छोटे कारोबार से एक लाख रुपए प्रति खाता तक की जमा ले सकते हैं। इस पर ग्राहकों को ब्याज भी मिलेगा।
पेटीएम वॉलेट हो जाएगा बंद
- पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को आरबीआई की तरफ से अंतिम मंजूरी मिल गई है और जल्द ही कंपनी अपना परिचालन शुरू करेगी। कंपनी ने कहा कि अब पेटीएम वॉलेट बंद हो जाएगा। इसकी जगह सभी कारोबार पीटीएम बैंक में ट्रांसफर होगा।
- कंपनी ने नोटिस में आगे कहा है कि अगर ग्राहक कंपनी से आगे जुड़े रहने या नहीं रहने पर 15 जनवरी से पहले कोई जानकारी नहीं देते हैं तो उनका पेटीएम वॉलेट उतनी ही रकम में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाएगा।
कस्टमर्स के पास बाहर निकलने का भी है ऑप्शन
- अगर ग्राहक पेटीएम वॉलेट को आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वह care@paytm.com पर ईमेल कर जानकारी दे सकते हैं या फिर paytm.com/care पर अपनी पसंद से अपना बैलेंस एक बार में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं।
तस्वीरों में देखिए नोटबंदी के दौरान किन-किन जगहों पर हो रहा था Paytm का इस्तेमाल
Paytm
रकम ट्रांसफर के लिए करना होगा ये काम
- रकम ट्रांसफर के लिए कस्टमर्स को कुछ जानकारियां देनी होंगी। इसमें ग्राहक को अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और उस बैंक का आईएफएससी कोड बताना पड़ेगा, जहां वे पैसा ट्रांसफर कराना चाहते हैं।
15 दिन में ट्रांसफर हो जाएगी रकम
- पैसा ग्राहकों के अकाउंट में 15 दिनों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर ग्राहक 15 जनवरी से पहले इस बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं तो उनके वॉलेट का पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एक स्पेशल अकाउंट में चला जाएगा।
- ग्राहक इस वॉलेट मनी को तब तक नहीं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक वह अपनी बैंक डिटेल्स जमा नहीं कराते।
बंद पड़े पेटीएम अकाउंट्स के लिए करना होगा ये काम
- इसके अलावा अगर ग्राहक का वॉलेट पिछले 6 महीने से निष्क्रिय है और उसमें जीरो बैलेंस है तो यह पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक ग्राहक इसके लिए विशिष्ट सहमति नहीं देते।
- ग्राहक एेप में या वेबसाइट के जरिए लॉग इन कर इसकी जानकारी दे सकते हैं या फिर care@paytm.com पर ईमेल से भी सहमति दे सकते हैं।