PAN कार्ड को अगर नहीं जोड़ा आधार के साथ तो दिसंबर के बाद हो जाएगा अवैध, जानिए क्यों
मोदी सरकार पूरे फाइनेंशल सेक्टर में आधार आधारित KYC को इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। इसलिए जल्द PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।
नई दिल्ली। मोदी सरकार पूरे फाइनेंशल सेक्टर में आधार आधारित नो योर कस्टमर (KYC) को इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। इसलिए जल्द PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) आधार कार्ड के साथ जोड़ना होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो 31 दिसंबर के बाद उसका PAN कार्ड अवैध हो जाएगा। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न और PAN के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के सरकार के फैसले के बाद इसे वित्तीय लेनदेन (फाइनैंशल ट्रांजैक्शंज) के लिए जरूरी नंबर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया गया है।
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इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जरूरी हुआ आधार को लिंक करना
सरकार ने फाइनेंस बिल में एक संशोधन के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के लिए आवेदन पर आधार को अनिवार्य बना दिया है।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अंग्रेजी बिजनेस न्यूजपेपर ईकोनॉमिक टाइम्स को बताया
सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सहित सभी रेग्युलेटर्स के साथ विचार-विमर्श कर रही है। उन्होंने कहा, आधार KYC एक तुरंत, इलेक्ट्रॉनिक और मजबूत प्रमाण उपलब्ध कराता है, जिससे सेवा उद्योग की प्रक्रिया बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
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करना होगा ये काम
जिन लोगों के पास पहले से आधार मौजूद है, उन्हें किसी भी वित्तीय मध्यस्थ (फाइनेंशल इंटरमीडियरी) को अपने अंगूठे का निशान उपलब्ध कराना होगा। इसे संबंधित सेक्टर की रिपोर्टिंग एंटिटि को दिया जाएगा, जो इसे UIDAI डेटाबेस से वैलिडेट करेगी।
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जारी होगा C-KYC नंबर
इस डेटा के आधार पर सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यॉरिटाइजेशन ऐंड ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन ऐंड सिक्यॉरिटी इंट्रेस्ट ऑफ इंडिया (CERSAI) की ओर से एक यूनीक C-KYC नंबर जेनरेट किया जाएगा। इस नंबर का इस्तेमाल बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डीमैट अकाउंट और इंश्योरेंस पॉलिसी सहित सभी फाइनैंशल प्रॉडक्ट्स में किया जा सकेगा।
आधार-बेस्ड e-KYC सुविधा से PAN के आवेदन के लिए जन्मतिथि या पते जैसी जानकारियों की पुष्टि का इंतजार कर रहे व्यक्ति और एंटिटि अंगूठे के निशान से बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे।
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वित्तीय संस्थानों के लिए फिलहाल जरूरी है e-KYC
CERSAI ने पिछले वर्ष सभी वित्तीय संस्थानों में एक समान KYC प्रोसेस सुनिश्चित करने के लिए e-KYC की कोशिश शुरू की थी। 2016 में मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने आधार-बेस्ड e-KYC को स्वेच्छा से अपनाने पर सहमति दी थी। सभी सरकारी बैंकों से भी इस तरह का अपडेटेड डेटा अथॉरिटी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।