नई दिल्ली। आधार के साथ पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को तीन महीने आगे बढ़ाने के साथ सरकार अब तक 30 करोड़ से अधिक पैन को विशिष्ट पहचान संख्या के साथ लिंक कर चुकी है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।
लोकसभा में दिए गए एक उत्तर में ठाकुर ने बताया कि 27 जनवरी, 2020 तक कुल 30,75,02,824 स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) के साथ लिंक किया जा चुका है। ठाकुर ने बताया कि आधार के साथ पैन को लिंक करने की समय सीमा को 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दिया गया है।
27 जनवरी, 2020 की स्थिति के मुताबिक 17,58,03,617 पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया गया है। ठाकुर ने कहा कि आधार के साथ पैन को लिंक करने की समयसीमा और तीन महीने आगे बढ़ाने से इन पैन कार्ड धारकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें आधार के साथ पैन को लिंक करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
ठाकुर ने कहा कि संवेदनशील डाटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा आयकर कानून, सूचना प्रौद्योगिकी कानून और अन्य कानूनों के तहत उचित कदम उठाए जा रहे हैं।
बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाने और पारदर्शिता लाने के लिए संपत्ति संबंधित सभी लेनदेन को आधार के साथ लिंक करने के सरकार के प्रस्ताव पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि आधार के साथ पैन को जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 है। यह कदम बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाने और पारदर्शिता लाने में मददगार होगा।
उन्होंने कहा कि आयकर कानून के तहत किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति को खरीदने या बेचने पर पैन नंबर बताना अनिवार्य है। बैंक खाते के साथ पैन को लिंक करने से जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि 24 जनवरी, 2020 की स्थिति के मुताबिक लगभग 85 प्रतिशत चालू और बचत खातों को आधार के साथ लिंक किया जा चुका है।
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