नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करवाने को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले के बाद एक ताजा आंकड़ा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि देश में अब तक (24 सितंबर 2018) कुल 21.08 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार के साथ लिंक किया जा चुका है।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोमवार तक आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए 21,08,16,676 पैन को आधार के साथ लिंक किया जा चुका है। वहीं देश में कुल जारी किए गए पैन की संख्या 41,02,66,969 है। पैन-आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख सीबीडीटी पहले ही बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर चुकी है। इसका मतलब है कि अब अगले साल 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करवाया जा सकता है।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जारी किए गए 41.02 करोड़ पैन में से 40.01 करोड़ पैन व्यक्तिगत हैं। शेष पैन कंपनी और अन्य श्रेणी के करदाताओं के नाम पर हैं। इन आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि अभी तक 50 प्रतिशत पैन आधार के साथ लिंक हुए हैं।
पैन को आधार के साथ लिंक करवाने की अंतिम तारीख को पांच बार आगे बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया था। आयकर कानून की धारा 139 एए (2) का कहना है कि 1 जुलाई 2017 तक पैन धारक प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना आधार नंबर आयकर विभाग को बताना अनिवार्य है।
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