नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनी जल्द ही देश में 25000 नए पेट्रोल पंप खोलने जा रही हैं, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने तीनों ऑयल कंपनियों, यानि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को नए पेट्रोल पंप खोले जाने के लिए खुद के नियम और शर्तें तैयार करने का निर्देश दिया है और इन कंपनियों ने सभी दिशान निर्देश तैयार भी कर लिए हैं।
सूत्रों के मुताबिक महीनेभर में तीनों सरकारी ऑयल कंपनियां 25000 पेट्रोल पंपों के डीलरशिप आवेदन के लिए विज्ञापन जारी कर सकती हैं। ज्यादातर पेट्रोल पंप ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे या फिर उन शहरी इलाकों में खुलेंगे जहां अभी इनकी सुविधा नहीं है। मौजूदा समय में देशभर में सरकारी तेल कंपनियों के लगभग 57000 पेट्रोल पंप हैं जबकि निजी तेल कंपनियां लगभग 6000 पंप ऑपरेट कर रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक सरकार ने पेट्रोल पंप डीलरशिप की पुरानी पॉलिसी को निरस्त कर दिया है और सरकारी तेल कंपनियों को अधिकार दिया है कि वह पेट्रोल पंप डीलरशिप आबंटन के लिए खुद के नियम और शर्तें रखें। सूत्रों के मुताबिक इन कंपनियों ने नियम और शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है।
सूत्रों के मुताबिक नए दिशा निर्देशों में सिक्योरिटी डिपॉजिट और जमीन के मालिकाना हक को लेकर दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया है। पुरानी पॉलिसी के तहत डीलरशिप के आवेदन के तहत आवेदक को सामान्य आउटलेट के लिए 25 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि 12 लाख रुपए है। नई पॉलिसी में अगर किसी आवेदन के पास जमीन नहीं तो भी वह डीलरशिप के लिए आवेदन कर सकेगा बशर्ते जमीन के मालिक के साथ उसका करार हुआ हो। नई पॉलिसी के तहत सभी आवेदन आने के बाद ऑनलाइन ड्रा निकाला जाएगा और बाद में ड्रा जीतने वाला आवेदक की पात्रता की जांच के बाद ही डीलरशिप दी जाएगी।
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