मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चंडीगढ़ स्थित कंपनी लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स लि. के मामले में 414.62 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। निदेशालय ने 5,600 करोड़ रुपए के NSEL घोटाला मामले में अपनी मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में यह संपत्ति कुर्क की है।
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- मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत कुर्क ताजा संपत्ति के साथ NSEL मामले में ED अब तक 2,554 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुका है।
- एजेंसी ने कहा कि उसने मेसर्स लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स लि. के 414.62 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्क करने के लिए आदेश जारी किया है।
- संपत्ति में जमीन, इमारत और गोदाम शामिल हैं।
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बयान में कहा कि मामले में जांच से पता चलता है कि मेसर्स एलओआईएल समूह की कंपनियों-मेसर्स एलओआईएल ओवरसीज फूड्स लि., मेसर्स एलओआईएल कंटिनेन्टल फूड्स लि. और मेसर्स एलओआईएल हेल्थ फूड्स लि., चंडीगढ़ ने अपनी कमोडिटी धान की काल्पनिक बिक्री दिखाकर NSEL से एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कारोबार के जरिए काफी फंड प्राप्त किया।
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