नई दिल्ली: एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने आज 29 अक्टूबर से भुगतान बैंक के रूप में अपना संचालन शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 धारा 22 (1) के तहत बैंक को भारत में लाइसेंस जारी किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, मुंबई 11 आवेदकों में से एक था जिसे भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई। एनएसडीएल के बाद वोडाफोन एम-पैसा लिमिटेड एकमात्र आवेदक है जो अपने भुगतान बैंक को अबतक स्थापित नहीं कर पाया है। इसके अलावा तीन आवेदकों ने अपने लाइसेंस को छोड़ दिया हैं।
क्या है पेमेंट बैंक
पेमेंट बैंक यानी ऐसे बैंक जो कर्ज नहीं दे सकते, आप उनमें सिर्फ पैसे जमा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक लाख रुपये तक। ये ऐसे बैंक होंगे जिनमें आपका खाता पेमेंट करने के काम आएगा। पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिक की सुविधा दे सकते हैं लेकिन पेमेंट बैंक किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते।
क्या होगा फायदा
अब बचत खातों में पड़ा आपका पैसा ज्यादा ब्याज भी कमा सकता है और आपके बिल वगैरह की टाइम पर पेमेंट और बाकी के नियमित खर्चे के काम आ सकता है। बिल का पेमेंट हो या गांव देहात में पैसा पहुंचाना हो वो सब पेमेंट बैंक से हो सकता है।
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