नई दिल्ली। राष्ट्रीय औषधि कीमत प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 54 ड्रग फॉर्मूलेशन की कीमत सीमा तय की है। इसमें विषाणु संक्रमण, कैंसर, अर्थराइटिस तथा अस्थमा की दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा नियामक ने दो दवाओं के खुदरा मूल्य को भी संशोधित किया है। नियामक ने एक बयान में कहा, एनपीपीए ने दवा कीमत नियंत्रण संशोधन आदेश 2016 के तहत 54 ड्रग फॉर्मूलेशन की कीमतों की सीमा तय की है।
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साथ ही डीपीसीओ 2013 के तहत दो फॉर्मूलेशन की खुदरा कीमत को संशोधित कर नई कीमत तय की है। इस महीने की शुरुआत में एनपीपीए ने 70 ड्रग फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय किया था, जिसमें विषाणु संक्रमण, टीबी तथा कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली दवाएं शामिल हैं।
सरकार ने जनऔषधि स्टोर्स खोलने के लिए मांगी मदद
केंद्र सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में जनऔषधि केंद्र को खोलने के लिए प्रदेश सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा है। रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने बताया कि जनऔषधि स्टोर्स के जरिये दवाओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में जनऔषधि स्टोर्स को खोलने की योजना है। उन्होंने कहा कि निजी उद्यमियों को भी इन स्टोर्स को खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
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