नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदने पर ग्राहकों को सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। कोर्ट के इस फैसले से घर खरीदारों को बड़ी बचत होगी। बिल्डर फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के बुकिंग पर 3.75 फीसदी सर्विस टैक्स लेते हैं।
न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायाधीश विभु बाखरू की पीठ ने कहा कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक कराने पर ग्राहकों से सर्विस टैक्स नहीं वसूला जा सकता है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी व्यवस्था दी है कि बिल्डर द्वारा फ्लैट की पसंदीदा जगह के लिए ली जाने वाली राशि पर सर्विस टैक्स लगाया जा सकता है। यह आदेश मैसर्स सेठी बिल्डवैल प्राइवेट लिमिटेड के साथ अलग अलग समझौते करने वाले कुछ व्यक्तियों की याचिका पर दिया गया है। इन लोगों ने उक्त बिल्डर द्वारा नोएडा के सैक्टर 76 में बनाई जा रही बहुमंजिला आवासीय परियोजना में फ्लैट खरीदने के लिए समझौते किए हुए हैं।
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वित्त कानून 1994 के तहत परिभाषित परिसर के निर्माण के संबंध में सेवा कर लगाने के खिलाफ अदालत में उक्त याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं में तरजीही जगह शुल्क पर सेवा कर लगाने को भी चुनौती दी गई है। पीठ ने कहा कि सरकार को इस मामले में देखना चाहिए कि क्या बिल्डर ने याचिकाकर्ताओं से कोई सेवाकर लिया है और इस तरह की राशि उसके यहां जमा कराई गई है तो उसे छह प्रतिशत ब्याज के साथ रिफंड करना चाहिए।
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