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बेरोजगारी लाभ का दावा करने के नियमों में छूट, अब हलफनामे की जरूरत नहीं

ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था। इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई।

<p>बेरोजगारी लाभ के...- India TV Paisa Image Source : PTI बेरोजगारी लाभ के दावे की शर्तों में नरमी

नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने बेरोजगारी लाभ का दावा करने के लिए शर्तों में छूट दी है और दावाकर्ताओं को अब इसके लिए हलफनामा दाखिल करने की जरूरत नहीं। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत हलफनामे के जरिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी। इन दावों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन प्रतियों के साथ ऑनलाइन दाखिल किया जा सकेगा। ईएसआईसी ने 20 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना योजना को एक जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया था। इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत दर को औसत दैनिक आय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया और साथ ही 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिए पात्रता शर्तों में भी छूट दी गई। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए श्रमिको को राहत पहुंचाने के लिए यह फैसला किया।

श्रम मंत्रालय के मुताबिक हलफनामा दायर करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इसकी शर्तों में नरमी का फैसला लिया है। इसके साथ ही अगर दावा कर्ता ने ऑनलाइन आवेदन किया है और जरूरी कागजों की स्कैन कॉपी अपलोड की है तो उन्हें इसकी हार्ड कॉपी जमा नहीं करनी होगी। मंत्रालय के मुताबिक इन कदमों से दावा करना और लाभ पाना सरल हो जाएगा। कोरोना संकट के दौरान कारोबारी गतिविधियों के थमने के बाद छंटनी की वजह से नौकरी गंवा चुके लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की थी। इसमें ईएसआईसी के द्वारा लोगों को नौकरी न रहने पर नकद सहायता देने का प्रावधान किया गया था। कोरोना संकट के लंबा खिचने पर अब सरकार ने इसके नियमों में और राहत का ऐलान किया है। 

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