नई दिल्ली। 31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोट रखने वालों को सजा के प्रावधान के लिए लाए गए अध्यादेश के एक दिन बाद ही सरकार ने गुरुवार को यह स्पष्ट किया है कि पुराने नोट रखने पर किसी को जेल की सजा नहीं होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि 31 मार्च के बाद पुराने नोट रखने वाले को न्यूनतम 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
500-1,000 का पुराना नोट रखने पर जुर्माने के प्रावधान वाला अध्यादेश राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। यह 31 दिसंबर से प्रभावी होगा। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए अध्यादेश में कुछ मामलों में 4 साल की जेल सजा का भी उल्लेख था। वहीं पकड़ी गई राशि का पांच गुना जुर्माना लगाने की बात कही गई थी। सरकार ने अब स्पष्टीकरण दिया है।
इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने सरकार द्वारा 500 व 1000 रुपए के नोट को अमान्य करने के कदम को तार्किक बनाने के लिए इन नोटों के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के दायित्व को खत्म करने वाले अध्यादेश को भी मंजूरी दी थी।
- इस अध्यादेश से अमान्य हो चुके नोटों को चुनिंदा आरबीआई के शाखाओं में 31 मार्च 2017 तक जमा कराने की सीमित सुविधा मिलेगी।
- इतना ही नहीं तय समयसीमा के बाद यदि किसी के पास बहुत अधिक मात्रा में बंद हो चुके नोट पाए जाएंगे तो उन पर जुर्माना लगाने का भी अधिकार सरकार को इस अध्यादेश के माध्यम से मिलेगा।
तस्वीरों में देखिए सोने से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स
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- राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस अध्यादेश को प्रभावी किया जाएगा।
- अभी 30 दिसंबर तक पुराने नोटों को बैंकों में जमा किया जा सकता है।
- नोटबंदी के बाद 15.4 लाख करोड़ रुपए के नोटों को चलन से बाहर किया गया है, जिसके बदले अभी तक बैंकों में 14 लाख करोड़ रुपए के नोट या तो जमा हुए हैं या उन्हें बदला गया है।
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