नई दिल्ली। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि धर्म-कर्म, आध्यात्म या योग को बढ़ावा देने के लिये आयोजित घरों में होने वाले कार्यक्रमों पर जीएसटी से छूट होगी।
विभाग ने एक परिपत्र में कहा कि हालांकि, एरोबिक्स, नृत्य आदि जैसे स्वस्थ्य रहने से संबंधित शिविरों या कक्षाओं जैसी गतिविधियों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा।
परिपत्र के अनुसार, ‘‘धर्म, आध्यात्मिकता या योग को बढ़ावा देने के लिये आयोजित उन शिविरों या रिहायशी कार्यक्रमों पर जीएसटी लगाये जाने को लेकर स्पष्टीकण के लिये कई आवेदन मिले जिसमें शुल्क वसूला गया हो। शुल्क में रहने और खाने पीने की लागत शामिल हैं।’’
राजस्व विभाग ने कहा कि शुल्क लेकर आयोजित शिविरों या घरों में होने वाले कार्यक्रम को जीएसटी से छूट दी गयी है। लेकिन इसके लिये जरूरी है कि इन कार्यक्रमों का मकसद धर्म, आध्यत्मिकता या योग को बढ़ावा देना हो। हालांकि, अगर परमार्थ संस्थान या धार्मिक न्यास चंदा या किसी अन्य रूप में राशि लेकर केवल रहने या खाने-पीने की सुविधा देती हैं, वैसी गतिविधियों पर कर लगेगा
Latest Business News